15 अगस्त को नीमच जिले में रहेगा शुष्क दिवस सभी मदिरा दुकानें एवं बार रहेंगे बंद, मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित नीमच, 12 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 15 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कर 15 अगस्त को जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-6 थोक सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-7 फुटकर सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-2 रेस्टोरेंट बार तथा एफ.एल.-3 होटल बार को बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री चंद्रा ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

15 अगस्त को नीमच जिले में रहेगा शुष्क दिवस

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15 अगस्त को नीमच जिले में रहेगा शुष्क दिवस

सभी मदिरा दुकानें एवं बार रहेंगे बंद, मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित

नीमच, 12 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 15 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कर 15 अगस्त को जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-6 थोक सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-7 फुटकर सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-2 रेस्टोरेंट बार तथा एफ.एल.-3 होटल बार को बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर श्री चंद्रा ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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