प्रतापगढ़ शहर के नेशनल हाईवे 56 चित्तौड़गढ़ रोड पर कुछ लोगों के द्वारा आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, जिस को लेकर लगातार प्रमुखता से खबर को प्रकाशित कर रहा है लगातार खबरों के प्रकाशन के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है नगर परिषद में आवासीय भूखंड पर चल रही व्यावसायिक गतिविधि को लेकर परिषद में नोटिस चस्पा कर दिया है नगर परिषद में नोटिस में लिखा कि परिषद द्वारा आराजी नम्बर-809/2805 में से 15045 वर्गफीट भूमि चित्तोड रोड पूर्वी लाईन का आवासीय पट्टा विलेख पत्र क्रमांक 6418 दिनांक 28 अगस्त 2023 से जारी किया गया है लेकिन इस आवासीय पट्टे के विपरीत वाणिज्यक उपयोग किया जाकर तोल काटा संचालित किया जा रहा है जो बिना भू-उपयोग परिर्वतन किया गया है जो नियमों के विरूद्ध है नगरपरिषद नें नोटिस में इस सम्बन्ध में संचालक से कोई कारण वजह या दस्तावेज हो तो 24 घण्टे के अंदर जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करने की बात लिखी है जवाब नहीं देने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बिना भू-उपयोग परिर्वतन करवाये किये जा रहे वाणिज्यक उपयोग को बन्द करवाने की चेतावनी नगरपरिषद ने दी है,
प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ अनिल जटिया की रिपोर्ट
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