अपर कलेक्टर के आदेश से भागीरथ पिता मोड़ीराम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई
घरेलू गैस के अवैध दुरूपयोग को रोकने के लिए की गई बड़ी कार्यवाही, 71 गैस सिलेंडर राजसात किए
मंदसौर – जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि, घरेलू गैस के अवैध दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से खाद्य विभाग की टीम द्वारा आज सुवासरा पेट्रोल पंप चौराहा स्थित भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के बाड़े पर छापामार कार्यवाही करते हुए 71 नग घरेलु गैस सिलेंडर एंव 03 गैस रिफिलिंग मोटर जब्त की गई। उक्त सिलेंडर एंव मोटर वाहनों में गैस भरी जाने के उद्देश्य से अवेधरूप से संग्रहित किये गये थे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सीतामऊ श्री रघुराज सिंह डोडिया द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मंदसौर में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर द्वारा विचारण उपरान्त आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा को दोषसिद्ध पाया गया। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करते हुए, प्रकरण में जब्त 71 नग घरेलु गैस सिलेंडर एंव 03 गैस रिफिलिंग मोटर को शासन पक्ष में राजसात किया गया एंव आरोपी भागीरथ पिता मोह्रीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोजन की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश के पालन में आज कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपखंड सीतामऊ की सुचना पर पुलिस थाना सुवासरा में आरोपी भागीरथ पिता मोड़ीराम पाटीदार निवासी सुवासरा के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई।
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