पानी में डूबने से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

पानी में डूबने से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

नीमच

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पानी में डूबने से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

नीमच, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड मनासा, सुश्री किरण आंजना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत पानी में डूबने से मृत व्यक्ति के आश्रित को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

           प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम थनेड निवासी बापूसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत की 26 फरवरी 2026 को गांधी सागर डूब क्षेत्र में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस दुखद घटना के उपरांत मृतक के वैधानिक वारिस हिम्मतसिंह पिता बहादुरसिंह को शासन के नियमानुसार 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

          उल्लेखनीय है, कि तहसीलदार रामपुरा द्वारा प्रकरण तैयार कर आवश्यक परीक्षण एवं अनुशंसा के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

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