आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन प्रदाय के लिए 

आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन प्रदाय के लिए 

नीमच

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आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण टेक होम राशन प्रदाय के लिए 

स्व-सहायता समूहों को दिया गया गहन प्रशिक्षण

नीमच, 31 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशों के परिपालन में जनपद पंचायत नीमच के सभाकक्ष में सांझा चूल्हा योजना अंतर्गत टेक होम राशन का प्रदाय कर रहे स्व-सहायता समूहों के अध्यक्षों, सचिवों एवं प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई।

प्रशिक्षण के दौरान स्व-सहायता समूहों को शासन द्वारा जारी परिशिष्ट-01 से 06 तक के व्यावहारिक संधारण एवं प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए 725 ग्राम तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए 850 ग्राम प्रति पैकेट की दर से पूरक पोषण आहार प्रत्येक माह दो चरणों (1 से 3 तथा 16 से 18 तारीख) में वितरित किया जाएगा।

कार्यशाला में शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न उठाव, सुरक्षित भंडारण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  के गुणवत्ता मानकों का पालन तथा पैकेजिंग के दौरान स्व-सहायता समूह का नाम, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं आवश्यक वैधानिक संदेश अंकित स्टिकर लगाने की प्रक्रिया का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही समूह सदस्यों को मास्क, ग्लव्स, एप्रन एवं हेड कैप का उपयोग करते हुए पूर्ण स्वच्छता के साथ राशन निर्माण एवं पैकेजिंग का सजीव प्रदर्शन भी कराया गया।

कार्यशाला में पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से हितग्राहीवार ऑनलाइन सत्यापन करने तथा स्व-सहायता समूहों द्वारा परिशिष्ट-05 के अनुसार द्विपक्षीय पावती पत्रक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।

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गुणवत्ता नियंत्रण के तहत प्रत्येक माह रैंडम आधार पर सीलबंद राशन के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि अमानक अथवा घटिया गुणवत्ता का राशन पाए जाने पर संबंधित समूह का भुगतान रोका जाएगा, अनुबंध निरस्त किया जाएगा तथा खाद्यान्न के विचलन या अवैध विक्रय की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यशाला के समापन पर सभी स्व-सहायता समूहों को 200 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर परिशिष्ट-06 के अनुसार शपथ-पत्र निष्पादित कर परियोजना कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए, ताकि नीमच ग्रामीण परियोजना अंतर्गत पंजीकृत बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं को स्वच्छ, सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त एवं पौष्टिक टेक होम राशन का नियमित एवं निर्बाध वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास समिति के सभापति श्री रतनलाल मालावत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं मार्गदर्शन बाल विकास परियोजना अधिकारी, नीमच ग्रामीण द्वारा किया गया, जबकि परियोजना की समस्त क्षेत्र पर्यवेक्षकों ने तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया।

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