याचिकाकर्ता बोलीं- रोजगार दें, रुपए बांटना स्थायी समाधान नहीं* *अब सरकार के जवाब के बाद आगे की सुनवाई* कहा- 1.25 करोड़ महिलाओं की ₹1500 किस्त रोकी जाए, सरकार को नोटिस जारी

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भोपाल

*लाड़ली बहना’ बंद कराने MP हाईकोर्ट पहुंची महिला*

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मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 को बंद कराने और 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दी जा रही ₹1500 की मासिक किस्त पर रोक लगाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी किया है। सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देना होगा।

याचिका ग्वालियर के थाटीपुर स्थित नेहरू कॉलोनी निवासी और वार्ड-22 की कांग्रेस की पूर्व पार्षद सुधा दुबे ने अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर की है।

इसमें मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने और महिलाओं को नकद राशि देने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।

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