प्रतापगढ़ अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरूद्ध पुलिस की बडी कार्यवाही

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प्रतापगढ़ अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरूद्ध पुलिस की बडी कार्यवाही

प्रतापगढ़ एनडीपीएस की धारा 68 F(1) के तहत अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध सम्पत्ति को कराया गया फ्रिज फ्रिज सम्पत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड 71 लाख रूपये है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F (1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करो द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को फ्रीज करने के प्रस्ताव को भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग आदेश को स्थाई करते हुए किया एप्रुव महानिरीक्षक बांसवाडा रेंज बांसवाडा श्रीमति एस. परिमला के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F (1) के तहत् फ्रिज करने की कार्यवाही थानाधिकारी हजारीलाल पुनि थाना अरनोद द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये घटना का विवरणः- दिनांक 16.01.2020 को थाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर पश्चिम द्वारा 06 अभियुक्तों को 900 ग्राम ब्राउनशुगर के साथ गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 32/2020 धारा 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्तों से पुछताछ में बरामद ब्राउनशुगर को देवल्दी निवासी आमीर पिता आदम खांन पठान के द्वारा सप्लाई करना पाया गया। जिस पर अभियुक्त आमीर खां को दिनांक 17.07. 2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।अभियुक्त आमीर पिता आदम खां द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अवैध सम्पति अर्जित करने की गोपनीय सूचना मिलने पर महानिरीक्षक बांसवाडा रेंज बांसवाडा श्रीमति एस. परिमला के निर्देशन में जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बसंल के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया जाकर अभियुक्त आमीर खां के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित चल/अचल सम्पतियों को चिन्हित किया तो अभियुक्त आमीर खां ने अपने गांव देवल्दी में अपनी पत्नी के नाम 16 बीघा कृषि भुमि तथा ससूर के नाम पर एक स्कॉर्पियों एन को खरीदा। क्रय की गयी कृषि भुमि का बाजार मुल्य 1.5 करोड रूपये तथा स्कॉर्पियों की कीमत 21 लाख रूपये है।अरनोद थाना क्षेत्र के अभियुक्त आमीर खां निवासी देवल्दी अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही की गई। फ्रीजिंग आदेश तैयार कर दिनांक 13.11.2024 को कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को पेश किये गये। जिसे स्वीकार किया गया। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा दिनांक 28.11.2024 व दिनांक 06.12.2024 को अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर सुनवाई की गई। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी, नई दिल्ली द्वारा थानाधिकारी अरनोद द्वारा पेश किये गये फ्रींजिग आदेश व अभियुक्त के द्वारा पेश किये गये जवाब तथा थानाधिकारी अरनोद की ओर से पेश किये गये प्रतिउत्तर पर बाद सुनवाई के दिनांक 12. 12.2024 को फ्रीजिंग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। थानाधिकारी अरनोद द्वारा फ्रीजिंग आदेश की प्रति को अभियुक्त पक्ष से तामील करवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2024 को अभियुक्त की सम्पति को नियमानुसार फ्रीज किया गया है। थानाधिकारी अरनोद द्वारा फ्रीजिंग सम्पति पर बोर्ड लगाये गये। अग्रिम कार्यवाही के लिये सबंधित विभाग को सूचित किया गया भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त आमीर खां की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से देवल्दी में क्रय की गयी 16 बीघा जमीन जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1.5 करोड रूपये तथा स्कॉर्पियों गाडी, जिसकी बाजार कीमत 21 लाख रूपये है, को फ्रीज किया गया है। जिला पुलिस लगातार मादक पदार्थ तस्करी करने वालों व तस्करों को संश्रय देकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने वालों व वाणिज्यिक मात्रा मे मादक पदार्थ तस्करी करने मे लिप्त अपराधियों के द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी से अर्जित सम्पतियों को जब्त करने की कार्यवाही जारी रहेगी।

ब्यूरो अनिल जटिया

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