चुनाव प्रसार थमते ही प्रशासन हुआ अलर्ट पिपलिया मंडी चौपाटी पर चेकिंग अभियान शुरू चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी द्वारा

चुनाव प्रसार थमते ही प्रशासन हुआ अलर्ट पिपलिया मंडी चौपाटी पर चेकिंग अभियान शुरू चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी द्वारा

मंदसौर

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मंदसौर – चुनाव प्रसार थमते ही प्रशासन हुआ अलर्ट पिपलिया मंडी चौपाटी पर चेकिंग अभियान शुरू चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी द्वारा, मिली जानकारी के अनुसार आज मन्दसौर मतदान की आखिरी 48 घंटे की अवधि के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई और चुनाव प्रसार थमते ही प्रशासन हुआ अलर्ट पिपलिया मंडी चौपाटी पर चेकिंग अभियान शुरू चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी द्वारा और मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर भी रहेगा प्रतिबंध मंदसौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को मतदान के आखरी 48 घंटे की अवधि के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्रदान की। 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा लेकिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन एम सी एम सी कमेटी से पूर्व प्रमाणन के पश्चात जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए एम सी एमसी समिति को विज्ञापन प्रकाशन के तीन दिन पूर्व आवेदन देना होगा। वहीं गैर राजनीतिक दलों को 7 दिन पूर्व आवेदन देना होगा उक्त अवधि में सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध रहेगा इस दौरान फेसबुक, यूट्यूब इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव दिखाना प्रतिबंध रहेगा।

चुनाव प्रसार थमते ही प्रशासन हुआ अलर्ट पिपलिया मंडी चौपाटी पर चेकिंग अभियान शुरू चौकी प्रभारी अभिषेक बोरासी द्वारा

वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी विशेष का इंटरव्यू भी नहीं चलेगा 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रचार की अवधि समाप्त हो जाने पश्चात निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारी उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है। तो निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे अर्थात इस अवधि के तत्काल पूर्व जिले से बाहर जाना होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित न हो एवं नहीं एक साथ भ्रमण करेंगे इस दौरान घर-घर संपर्क के माध्यम से प्रचार में छूट रहेगी इस अवधि में आमसभा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा उक्त अवधि के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आरपी एक्ट की धारा 126 (1) के तहत कार्यवाही की जाएगी प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया और सभी पत्रकारगढ़ मौजूद थे।

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