बसाड़ में रात्री में गुमटी में घुस कर गोली मारकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में रात्री में गुमटी में घुसकर हत्या के आरोपी सुलेमान पिता शौकत शैख निवासी बसाड़ थाना प्रतापगढ़ को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण अनुसार 12.06.19 मृतक रविन्द्र तेली की पत्नी तुलसी बाई ने बमुकाम जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि आज रात को मैं व मेरा पति रवि व मेरे बच्चे हम सभी गुमटी में सो रहे थे कि रात करीब दो ढाई बजे की बात है अचानक धमाके की आवाज आई में समझी की टायर फटा होगा। इतने में मेरे पति चीखे कहा कि रिता मुझे बचाले उनके सिने पर हाथ लगाया तो देखा कि उनका सिना खून से सना हुआ था। उसके बाद में दौड़कर पास में काना तेली के मकान पर गई। वापस आई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस समय तेज आवाज आई थी मैंने देखा कि दो व्यक्ति मुंह बांधकर पीछे से भागते हुए देखे जिसमें एक लम्बा था। मुझे शंका है कि “वो सुलेमान ही था” क्योंकि सुलेमान से मेरे पति ने गुमटी ली थी। उसका काफी समय से विवाद था। मेरे पति के सीने में गोली लगी है। जिससे उनकी मृत्यु हो गई।इस पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ ने मामला आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर बाद अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिये लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने 19 गवाह पेश करते हुए 85 फर्दै प्रदर्शित करवाई। न्यायालय ने मृतक के कपड़ो पर लगा ब्लड व मुलजिम के कपड़ो पर लगा ब्लड एक ही ग्रुप का होने तथा मृतक के दोनों छोटे बच्चों की व पत्नी की चश्मदीद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध माना। ज्ञातव्य रहे प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम में रखा गया था।प्रकरण को साबित मानकर न्यायालय अपने निर्णय में यह टिप्पणी की “मामूली गुमटी के विवाद में रात को सोये हुए को गोली मारकर हत्या करना जघन्य अपराध है धारा 302 भादसं. में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये, धारा 324 भादसं. में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रू. तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ललित कुमार भावसार ने पैरवी की।
प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ अनिल जटिया
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