सड़को पर घुमने वाले आवारा मवेशीयों के संबंध में हुई सुनवाई सी.एम.ओ. ने 2000/-रसीद व 3 लोगों के विरूद्ध परिवाद की जानकारी पेश की।

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सड़को पर घुमने वाले आवारा मवेशीयों के संबंध में हुई सुनवाई सी.एम.ओ. ने 2000/-रसीद व 3 लोगों के विरूद्ध परिवाद की जानकारी पेश की।

मंदसौर- अधिवक्ता विनोद सालवी द्वारा शहर की सड़को पर घुमने वाले आवारा मवेशीयों को हटाने के खिलाफ मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंदसौर के खिलाफ 24 जुलाई 2023 को पेश की गई अवमानना याचिका में मंगलवार को सी.एम.ओ. से आवरा मवेशी हटाने के संबंध में पशु मालिको के विरूद्ध परिवाद पेश करने और आवारा मवेशी हटाने के सबंध में जानकारी चाही थी। जिस पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा औपचारिकता निभाते हुऐ मात्र 2000/- की -की जुर्माना रसीद और मिश्रीलाल ग्वाला, हैदर शाह, सुमित हिनवार के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर में पशु कुरता अधिनियम के तहत् परिवाद पेश करने और आवरा मवेशी सड़को पर से हटाने के लिए पूर्व में नियुक्त दरोगाओं की सुची और नाम मात्र मवेशी पकड़ते हुऐ फोटोग्राफ्स पेश किये है। आवारा मवेशीयों के संबंध मे प्रेस नोट की फोटो कापीयां पेश की है। और अधिवक्ता सालवी द्वारा न्यायालय में नगरपालिका द्वारा शहर से एकत्रित कचरा डालने वाले स्थान जो न्यायालय रोड़ पर किले के निचे स्थित है पर 30 से अधिक मवेशीयों के कचरे मे से गंदगी खाते हुऐ फोटो ग्राफ्स पेश किय है, ज्ञात हो कि आवरा मवेशीयों की संख्या अभी सड़कों पर देखने को मिलती है और न्यायालय मे अवमानना याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् भी न्यायालय की कार्यवाही से बचने के लिए औपचारिकता पुर्वक आवरा मवेशी हटाने की कार्यवाही कर रही है और आये दिन मवेशीयों से हादसे की जानकारी प्राप्त हो रही है। इससे पूर्व न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप मे सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया एडव्होकेट, अजय सिखवाल एडव्होकेट द्वारा सड़को पर आवरा मवेशी घुमने के संबंध में शपथ पत्र एवं जयवर्धन गुप्ता एडव्होकेट ने आवारा मवेशी सड़को पर घुमते हुऐ 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र सहीत सीडी प्रस्तुत की है। मंगलवार को हुई सुनवाई मे न्यायालय मे नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर अंतिम बहस हेतु 28.03.2024 तारिख पेशी नियत की है।

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