औषधि विक्रय संस्थानों के निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित
नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में औषधि विक्रय संस्थानों के सतत निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से एनआरएक्स/नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
औषधि निरीक्षक, नीमच द्वारा विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिले में संचालित दो मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला नीमच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे। संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स श्री भैरवनाथ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, रघुनाथपुरा, सिंगोली का लाइसेंस 5 दिवस तथा आशीष मेडिकलोज, मोरवन का लाइसेंस 3 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली दवाओं के क्रय-विक्रय संबंधी रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें। औचक निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थान का संचालन नियमानुसार नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

