घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर तीन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर तीन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

नीमच

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घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर तीन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

नीमच। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन.
दिवाकर के मार्गदर्शन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों
के अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध सतत कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में 30 जून 2026 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा श्री जितेन्द्र नागर द्वारा
मनासा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान गोपाल रामदयाल सोडानी (गुलाब जामुन) की दुकान से एक, श्री
महाकाल बेकरी रेस्टोरेंट, मनासा से एक तथा मेसर्स सुरेश कसेरा (सरकार) की दुकान से एक घरेलू गैस
सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर कुल तीन घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर जब्त किए गए।
उक्त प्रकरणों में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों
के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला नीमच में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है, कि जिले के होटलों, रेस्टोरेंटों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू
गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग तथा वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर लगातार निगरानी
रखी जा रही है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी वैधानिक
कार्रवाई की जाएगी।

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