ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत् 68F की कार्यवाही

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राजस्थान

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ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत् 68F की कार्यवाही

एनडीपीएस की धारा 68 F(1) के तहत अवैध मादक पदार्थो की कमाई से अर्जित अवैध सम्पत्ति को किया फ्रिज अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अभियुक्त की करीब 2 करोड 78 लाख रूपये की सम्पत्ति फ्रीज

प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत् अवैध मादक पदार्थों की कमाई से खरीदी गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत् मादक पदार्थ तस्करों द्वारा तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही तत्कालिन थानाधिकारी रंठाजना दीपक कुमार पु.नि. द्वारा सम्पत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेन्ट ऑथोरिटी व एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एण्ड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये तथा वर्तमान थानाधिकारी रंठाजना विजेन्द्र सिंह पु. नि. द्वारा फ्रिजींग की कार्यवाही को पुर्ण करवाया गया।घटना का विवरणः रठांजना थाना क्षेत्र के ग्राम गरदोडी निवासी मुकेश पाटीदार पुत्र अंबालाल पाटीदार के लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त होने तथा उसके विरूद्ध पुलिस थाना रोहट जिला पाली के प्रकरण संख्या 85/2025 धारा 8/18,29,25 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार होकर चालान होने से प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा 3 किलो 53 ग्राम अवैध अफीम सप्लाई हेतु अपने सहयोगी कृष्णपाल सिंह राजपूत को लेकर भेजा था। आरोपी मुकेश पाटीदार काफी लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त होकर अल्प समय में काफी भारी संपत्तियां अर्जित करना पाया गया। थानाधिकारी रठांजना के द्वारा आरोपी मुकेश पाटीदार के द्वारा अर्जित की संपत्तियों के संबंध में वित्तीय जांच की गई तो विगत 6 वर्ष में आरोपी के द्वारा स्वंय के नाम पर तथा अपने पुत्र व सहयोगी के नाम पर कृषि भूमि व ट्रैक्टर खरीदे गए हैं व ग्राम गरदोडी में स्वंय के नाम आलीशान रिहायशी मकान बनाया

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ब्यूरो चीफ अनिल जटिया

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