समाधान आपके व्‍दार योजना के तहत सभी विभाग अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें-श्री जैन 

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समाधान आपके व्‍दार योजना के तहत सभी विभाग अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें-श्री जैन 

कलेक्‍टर श्री जैन ने की  समाधान आपके व्‍दार शिविर तैयारियों की समीक्षा 

अधिकारियों को दिए आवश्‍यक निर्देश 

नीमच – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 24 फरवरी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार के मार्गदर्शन में ‘‘समाधान आपके द्वार योजना’’ तहत लोक अदालत एवं शिविर का आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में  कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन की अध्‍यक्षता में कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में शुक्रवार को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत उक्त तिथि पर आयोजित शिविरों में राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत एवं नगरीय निकाय विभाग के शमनीय आपराधिक मामलों, न्यायालयों में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण करने के संबंध में विभिन्‍न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्‍त कलेक्‍टर सुश्री प्रिति संघवी, श्री राजेश शाह, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्री संजीव साहु, सुश्री किरण आंजना, सभी एसडीएम व जिला अधिकारी उपस्थित थे।  

    बैठक में कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने निर्देश दिए कि कि समाधान आपके व्‍दार योजना के तहत कलस्‍टर स्‍तर पर शिविर आयोजित कर सभी विभाग के अधिकारी पक्षकारों से सम्‍पर्क समन्‍वय कर, अपने विभाग से संबंधित अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। निराकृत प्रकरणों की संख्‍यात्‍मक जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट प्रति दिन कलेक्‍टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्‍ध करवाए।     बैठक में कलेक्‍टर श्री दिनेश जैन ने सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि वे समाधान आपके व्‍दार के तहत आयोजित होने वाले कलस्‍टर स्‍तरीय शिविरों की ति‍थियों का संबंधित गावों में अपने अमले के माध्‍यम से व्‍यापक प्रचार प्रसार करवाएं। साथ ही इन शिविरों में अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करवाए। उन्‍होने स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान आपके व्‍दार योजना के तहत अधिकाधिक पात्र हितग्राहियों के आयुष्‍मान कार्ड बनाए और आ.भा.आईडी भी बनाए। कलेक्‍टर ने उज्‍जवला योजना के हितग्राहियों को लाभांवित करने, पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान करने तथा पात्र हितग्राहियों को राहत राशि, छात्रवृत्ति एवं पेंशन सहित अन्‍य लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

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