श्री मोगिया गोड आदिवासी समाज सेवा संगठन ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन
अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को जारी करने की मांग की गई।
मंदसौर जिला सुशासन भवन पहुंचकर श्री मोगिया गोंड आदिवासी समाज सेवा संगठन द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमे मोगिया समाज को आदिवासी समाज मानते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई। मांग मे अध्यक्ष घीसालाल भाटी हरमाला ने बताया की माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डब्ल्यू.पी. 46037/2025 श्री मोगिया गोड आदिवासी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन आदेश दिनांक 28/11/2025 के पालन में मोगिया समाज को आदिवासी माना गया है। श्री भ्भटी ने प्रेस को बताया की श्री मोगिया गोंड आदिवासी समाज सेवा संगठन म.प. की ओर से निम्नवत् निवेदन है की हमारा मोंगिया समाज मंदसौर जिले में काफी कमजोर होकर गरीबी जीवन यापन करता है एवं हमारा समाज के पूर्व में वर्ष 2015 से 2019 तक अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये गये थे किंतु राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे समाज के प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो गये थे। उक्त प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के द्वारा नहीं जारी करने से हमारे समाज के विद्यार्थी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। विद्यार्थियों को पूर्व में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बने हुवे है किंतु उनके समग्र आई.डी. मे एस.टी. दर्शित नहीं होते हुवे उनका पोर्टल बंद कर दिया है जिसको चालु किया जाना आवश्यक है। समाज के पुर्व में किसी के पिता भाई बहन, काका, भतीजा आदि के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये गये है आगे से ऐसे प्रमाण पत्रो को जांच करने आवश्यकता नही है बिना जांच के ही दस्तावेज को देखकर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाये। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डब्ल्यू.पी. 46037/2025 श्री मोगिया गोड आदिवासी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन आदेश दिनांक 28/11/2025 के पालन में सक्षम अधिकारी को आदेशित करते हुवे मध्यप्रदेश के एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमाणपत्र अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को जारी करने की मांग की गई।
श्री मोगिया गोड आदिवासी समाज सेवा संगठन ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन
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