अवैध मदिरा विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
1800 किलो महुआ लहान जप्त- तीन प्रकरण दर्ज
नीमच – कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री एनपी सिंह एवं एडीईओ श्री बीएल सिंगाडा के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नीमच पूर्व श्री संजय कुमार कवारे के नेतृत्व में जिला आबकारी दल ने पुलिस थाना नीमच सिटी के स्टाफ के साथ अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं संग्रहण–परिवहन करने वालों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करते हुए मंगलवार को ग्राम चड़ोली की बांछड़ा बस्ती के आसपास तालाब, नालों, पहाड़ी सुनसान जंगलों आदि में संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर लगभग 45 लीटर महुआ निर्मित हाथ भट्टी देशी मदिरा एवं 1800 किलो महुआ लहान ज़ब्त कर, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के 1915 की धारा 34(1) के तहत तीन प्रकरण दर्ज किये गये है। जप्त मदिरा एवं महुआ लहान का बाजार मूल्य लगभग एक लाख 90 हजार रुपये है ।
जिला आबकारी अधिकारी नीमच ने उक्त जानकारी देते हुए बताया, कि विभाग द्वारा मंगलवार को की गई इस संयुक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री पंकज राठौड़, दीपक आंजना , पुलिस सहायक उपनिरीक्षक अनिल राजपुरोहित, पुलिस मुख्य आरक्षक भूपेंद्र भाहोरिया, पुलिस आरक्षक दशरथ, भगतराम, महेंद्र आबकारी आरक्षक गोपाल शर्मा,महेश गेहलोद, विलास दगिया, बलवंत भाटी आदि का सराहनीय सहयोग रहा हैं। इस प्रकार की कार्यवाही जिले में निरंतर जारी रहेगी।
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