घरेलू गैस सिंलेण्डर का व्यवसायिक दूरूपयोग पाया जाने पर सिंलेण्डर मय रैग्युलेटर पाईप चूल्हा सहित जब्त किये
खण्डवा 11 अक्टूबर, 2024 – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षा व खाद्य सुरक्षा प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा खण्डवा जिले के विभिन्न स्थानों पर होटल व रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों का द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत गुरुवार को आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यवाही की। खण्डवा नगर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन व सिनेमा चौक के निम्नानुसार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया – अग्रवाल होटल, श्री गणेश होटल, यादव टी स्टाल, होटल शिवशक्ति, होटल दीपक श्री, होटल सुप्रभात भोजनालय, चस्का पंजाबी ढाबा। निरीक्षण में यादव टी स्टाल में 2 घरेलू गैस सिलेंडर, अग्रवाल में 2 घरेलू गैस सिलेंडर,एवं होटल हर्ष वर्धन में 1 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया जाने से पांचों गैस सिलेंडर मय चूल्हा, रेगुलेटर एवं गैस पाइप के जब्त किए जाकर निमाड़ ज्योति गैस एजेंसी को सुपुर्द किए गए। इसी प्रकार हरसूद क्षेत्र में खाद्य विभाग द्वारा निम्नानुसार होटल, ढाबा व टी स्टॉल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया – अग्रवाल मिष्ठान फिलगुट चौराहा ,मुन्ना फलियारी अग्रवाल मिष्ठान, शिवशक्ति चाट भंडार, सोनी चाट भंडार, संत सिंगाजी होटल, मिश्रीलाल होटल, गुरुकृपा होटल, रघुवंशी रेस्टोरेंट एवं टी स्टॉल, शुभम टी स्टॉल दीपिका चाट सेंटर। निरीक्षण में गुरुकृपा होटल से एक, रघुवंशी रेस्टोरेंट टी स्टॉल से एक एवं शुभम टी स्टॉल से एक, कुल 3 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया जाने पर सिलेंडर मय रेग्युलेटर, पाईप व चूल्हे जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों को निकट की गैस एजेसियों को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में देकर प्रकरण निर्मित किया गया।
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