राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र लाभार्थी लाभ ले सकते है

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राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र लाभार्थी लाभ ले सकते है

प्रतापगढ़- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र युवाओं को लाभ प्रदान करने के लिए जिला रोजगार कार्यालय ने योजनान्तर्गत पात्रता बताई है, ताकि अधिकाधिक पात्र योजना का लाभ उठा सके।

जिला रोजगार अधिकारी भैरूलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य के स्नातक उर्तीण और तकनिकी योग्यता आशार्थी इस योजना में शामिल है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ लेने के लिए बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने/स्वयं का रोजगार पाने तक, जो पहले हो, के लिये ही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुरूष प्रार्थी 4000 रूपये प्रतिमाह व महिला प्रार्थी 4500 रूपये प्रतिमाह एवं निःशक्तजन प्रार्थी को 4500 रूपये प्रतिमाह़ देय है।

आशार्थी के लिए पात्रता
उन्होंने बताया कि भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी, परन्तु अधिकतम आयु सामान्य आशार्थियों के लिये 30 वर्ष अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये 4 घण्टे सरकार कार्यालयों में ईनर्टशिप करनी होगी। ईनर्टशिप उपस्थिति के अनुसार भत्ता देय होगा।

कैसे करें आवेदन
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना में आवेदन के लिये ई-मित्र या स्वयं की एसएसओआईडी से कर सकते हैं। आवेदन के लिये प्रार्थी का स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन के लिये प्रार्थी का एस.बी.आई में एकल खाता होना आवश्यक है। प्रार्थी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिये। प्रार्थी के इस योजना में आवेदन के समय निरन्तर या प्राईवेट किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करना चाहिये। इस योजना अन्तर्गत एक परिवार से दो बेरोजगार आशार्थी से ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। प्रार्थी के पुरे परिवार की मिलाकर वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रार्थी का स्नातक के साथ तकनिकी (आरएससीआईटी,बी.एड.,एसटीसी या कोई भी राज्य सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम तीन माह का कार्स) प्रमाण पत्र होना चाहिये। प्रार्थी योजना में आवेदन के बाद विभाग से वेरीफाई होने के बाद डाईरेक्ड से अपु्रव होने के बाद तकनिकी योग्यतानुसार सरकारी विभाग मे 4 घण्टे ईन्टनशिप करना अनिवार्य है। ईन्टनशिप के आधार मासिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाता हैं।

ब्यूरो चिफ अनिल जटिया

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