गर्भपात अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

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गर्भपात अधिनियम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

खण्डवा – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सिविल सर्जन कांफ्रेस हॉल मंे सुरक्षित गर्भपात सेवा अंतर्गत गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के तहत् निजी संस्थाओं के एमटीपी कर्ता के साथ जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। सी.एम.एच.ओ. डॉ. जुगतावत ने एमटीपी कर्ता को नियमित रुप से एम.टी.पी. कर मासिक रिपोर्ट जिला कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत् प्रतिमाह की 9 व 25 तारीख को हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच के लिये शासकीय एवं निजी चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं दी जा रही है। इन सेवाओं के लिए निजी चिकित्सालयों के स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाकर अपनी सेवाएं देंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 9 एवं 25 तारीख को चिन्हित गर्भवती महिलाओं की सोनोग्रीफी निजी सोनोग्राफी सेंटर पर की जायेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत नियमित रुप से प्रतिमाह की 9 तारीख को जावर अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं देने पर डॉ. शुभांगी मिश्रा को एम.डी. एन.एच.एम. भोपाल द्वारा दिये गये प्रशस्ति पत्र को सी.एम.एच.ओ. द्वारा प्रदान किया गया। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.डी. बकोरिया, डॉ. रश्मि कौशल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, जिला माध्यम एवं विस्तार अधिकारी श्री व्ही.एस. मण्डलोई, डी.पी.एच.एन.ओ. श्रीमति अनिता शुक्ला व निजी सोनोग्राफी सेंटर से डॉ. संजय श्रीवास्तव, डॉ. एम. उबेजा, डॉ. नीता जायसवाल, डॉ. शकुन्तला मिश्रा मौजूद थे।

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