व्यापक स्तर पर फैले नकली खाद की कालाबाजारी के विरुद्ध मंदसौर पुलिस का प्रहार।
जप्त उर्वरक की जांच मे डीएपी खाद के तत्व नही मिलने पर नकली खाद माफियाओ के विरुद्ध की गई कार्यवाही
नकली उर्वरक को जप्त कर माफियाओ पर नकेल कसने के साथ किसानो की फसल खराब होने से बचाया गया।
कार्यवाही का विवरण विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुऐ पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इसी क्रम में आदर्श आचार आचरण संहिता के उल्लंघन करने वाले एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे असमाजिक तत्त्वों पर कडी निगरानी रखने हेतु श्री अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में श्री गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं श्री कीर्ति बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में उनि संजीव सिंह परिहार थाना प्रभारी दलौदा के नेत़त्व् मे थाना दलौदा टीम व SST मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार द्वारा एक संदेही के आधिपत्य वाले ट्रक क्रमाँक एम पी 13 जीए 4891 मे भरी 100 बोरी नकली डीएपी खाद को जप्त करने मे सफलता मिली ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.10.23 को महु नीमच हाईवे रोड कचनारा अंतर्जिला चेकिंग पाईंट पर मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए SST टीम मजिस्ट्रेट चेतन पाटीदार व सउनि अजय चौहान द्वारा एक ट्रक क्रमाँक एम पी 13 जीए 4891 को रोका जिसकी तलाश लेते ट्रक मे डी ए पी 18.46.0 इफ्को कम्पनी के 100 बेग है जिसके संबंध मे ट्रक चालक से पुछते कोई खाद का बिल/ बिल्टी नही होना पाया गया। बाद उर्वरक की जांच हेतु सेम्पलिंग करने हेतु डी ए पी खाद के सम्बंध मे वाहन क्र एम पी 13 जीए 4891 के ड्रायवर सुभाष पिता रमेश चन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी कचनारीया चर्चा करते उसने बताया की उक्त 100 बोरी डीएपी खाद हाकमसिहं पिता नारायण सिहं निवासी घटिया घोसला के कहने पर आगर मालवा उज्जैन रोङ पुराने टोलटेक्स के पास विद्युत मंडल की ग्रीड के पास से भरकर दलोदा आये थे ओऱ दलौदा व आसपास के इलाके मे चौराहो पर जाकर किसानो को बेचते थे। हाकमसिहं पिता नारायणसिहं निवासी घटिया तथा नितेश पिता बनेसिहं चोधरी निवासी जगोटी दोनो हाकमसिहं की मारुती अल्टो कार नम्बर एम पी 43 सी 0768 से पायलेटींग कर रहा था । जिसको दलौदा क्षैत्र मे कही पर बेचा जाना था। उर्वरक खाद की बोरियो पर संदेह होने पर उर्वरक की जांच हेतु सेम्पल निकालकर उज्जैन प्रयोगशाला भेजे गये थे। बाद उक्त उर्वरक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच रिपोर्ट मे डीएपी खाद के किसी भी रासायनिक तत्व की उपस्थिति उक्त बोरियो मे भरे उर्वरक मे नहीपाई गई जो उक्त उर्वरक अमानक पाया जाने पर आरोपीगण सुभाष पिता रमेशचन्द्र उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम कचनारीया थाना तराना तह माकङोन जिला उज्जैन, हाकमसिहं पिता नारायणसिहं निवासी घोसला तह महिदपुर थाना राघवी, नितेश पिता बनेसिहं चोधरी उम्र 20 वर्ष निवासी जगोटी थाना राघवी जिला उज्जैन व जशवंतसिहं निवासी आगर मालवा के विरुद्द अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनिय पाया जाने से थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 508/23 पंजीबद्ध कर जांच मे लिया गया है। उक्त उर्वरक यदि किसानो को विक्रय कर दी जाती तो उक्त उर्वरक से उनकी फसल एवं कृषि भूमि तक प्रभावित होकर आमजन पर प्रतिकुल प्रभाव पडता।